उपयोगी जानकारी
बाथिंग पॉलिसी संबंधी विशिष्टताएं
कंडला पोर्ट ने व्यापार के क्षेत्र में मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सतत प्रयत्नशील है और इस उद्देश्य के लिए उसने जलयानों को घाट पर लगाने की प्रगतिशील नीति अपनाई है । जलयानों को घाट पर लगाने की नीति जलयानों को निर्यात समूह, आयात समूह तथा कंटेनर समूह में वर्गीकृत करता है ।
पॉलिसी की विशिष्टताएं निम्नवत् है :
  • कंटेनर जलयानों हेतु दो घाटों का आबंटन
  • निर्यात नौभार हेतु चार घाट
  • आयात नौभार हेतु तीन घाट
  • वरिष्ठ तम जलयानों के लिए

उपरोक्त समूहों में निम्नलिखित प्राथमिकताओं का अनुसरण किया जाता हें:
  • तटीय जलयानों को प्राथमिकता के आधार पर घाट पर लगाना
  • निर्यात समूह में खाद्यान्नों के लिए एक घाट आरक्षित है ।
  • प्रत्येक निर्यात तथा आयात समूहों में प्रत्येक के लिए एक घाट ,ऐसे जलयानों के लिए आरक्षित है जो प्रतिदिन 60000 एम टी का निष्पादन सुनिश्चित करते हैं ।
  • कोई अन्य प्राथमिकता जो सरकार द्वारा समय समय पर संबंधित समूहों को प्रदान की गई

पोर्ट से निकासी
पोर्ट परिसर से माल तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक सीमाशुल्क आयात प्रवेश -पत्र में अथवा निर्यात संबंधी नौवहन बिल में संबंधित प्रविष्टि नहीं हो जाती तथा सभी पोर्ट देयों की रसीद प्रस्तुत नहीं कर दी जाती । पोर्ट परिसर से माल को हटाए जाने से पूर्व बोर्ड के दर-मान के अधीन लगाए गए अन्य प्रभारों के साथ उतारे गए माल पर पोर्ट संबंधी प्रभार की अदायगी की जाएगी ।
प्रक्षेपण
कंडला पोर्ट को विश्व स्तर की सुविधाओं से युक्त श्रेष्ठतम पोर्ट बनाने के उद्देश्य से आगामी पंचवर्षीय योजना में अवसरंचना के विकास हेतु अति पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है ।वर्ष वार प्रक्षेपण निम्नवत् है :
वर्ष निधियां (करोड़ो में)
2002-2003 95.10
2003-2004 97.95
2004-2005 100.55
2005-2006 101.45
2006-2007 102.65
प्रचालन संबंधी परिस्थितियां
  • सभी मौसम में कार्यरत रहनेवाला पोर्ट
  • उष्णकटिबंधीय तथा शुष्क जलवायु
  • ग्रीष्मकाल के दौरान तापमान में 25 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक और शीतकाल के दौरान 10 से. से 25 तक परिवर्तन होता है ।
  • अल्प वर्षा, जिससे वर्षभर प्रचालन-कार्य संभव होता है ।
  • आदर्श जलवायु होने के कारण वर्षभर निरंतर और निर्भाध रूप से पोर्ट-प्रचालन होता है ।
  • खाड़ी में अवस्थित परिरक्षित बंदरगाह होने के कारण प्रतिकूल लहरें का प्रभाव नहीं पड़ता है।
  • भारत का एकमात्र पोर्ट ,जो मध्यपूर्व तथा यूरोप के निकटतम है ।

विनियम तथा टिप्पणियाँ
कंडला पोर्ट ट्रस्ट ,कंडला पोर्ट विनियम , 1967 का पालन करता है तथा कर्मचारियों के लिए कंडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी विनियम लागू है ।
खतरनाक माल
कंडला पोर्ट ट्रस्ट भारत सरकार के संरक्षा तथा सुरक्षा मानकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के खतरनाक नौभारों का प्रहस्तन करता है ।
पोर्ट श्रमिक
पोर्ट के पास श्रमिकों की तीन श्रेणियाँ (क,ख,ग)हैं , जिनमें 'क' श्रेणी के श्रमिक स्थायी है , 'ख' श्रेणी के श्रमिक आवश्यकतानुसार उपलब्ध होते हैं , 'ग' श्रेणी के श्रमिक दिहाड़ी (आकस्मिक ) हैं । पोर्ट में " क" श्रेणी के कुल 47 गैंग और'ख' श्रेणी के श्रमिकों के दो गैंग हैं । एक गैंग में 14 श्रमिक और एक मुकादम होते हैं । औसत गैंग पारी उत्पादन 408 टन है ।
प्रशिक्षण संस्थान
नेशनल इंस्टीटूंट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट(एन आई पी एम)
ईस्ट कोस्ट रोड, उथान्डी
चेन्नै-600 019
टेलीफोन-044-4491454
ई-मेल - portnipm@md2.vsnl.net.in
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पोर्ट मैनेजमेंट
40, सर्क्युलर गार्डेन रीच राड
कोलकाता- 700043
टेलीफोन-033-439 4123/4124
ई-मेल -   iipm@cal.vsnl.net.in
सीमा -शुल्क
कृपया सीमा-शुल्क संबंधी अतिरिक्त जानकारी के लिए देखें - http://www.ices.nic.in
मालिक /अथवा उसके अधिकृत एजेंट से प्राप्त अनुरोध पर इस्पाती प्लावी शुष्क गोदी आबंटन हेतु अपनाई गई नीति
कंडला पोर्ट के पास 2700 डी डब्ल्यू टी तक जलयानों की जलगत मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु एक शुष्क गोदी सुविधा उपलब्ध है । इस इस्पाती प्लावी शुष्क गोदी का व्यास 95 मी.लंबा तथा 20 मी. चौड़ा है ।
शुष्क गोदी के आबंटन के संबंध में,आवेदक-जलयान को नीचे दशाई गई प्राथमिकता के अनुसार शासित किया जाएगा |
1. पोर्ट स्वामित्व के जलयानों को सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाएगी ।
2. पोर्ट जलयानों के बाद इस्पाती प्लावी शुष्क गोदी (एसएफडीडी) की मरम्मत सहित अनुरक्षण कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी ।
3. जलसेना/तट रक्षक /सरकारी विभागों से संबंधित जलयानों पर पोर्ट जलयानों के बाद विचार किया जाएगा ।
4. पोर्ट के संपर्क में रहनेवाली और पोर्ट को सीधे लाभान्वित करने वाली एजेंसियों/ ठेकेदारों को अगली प्राथमिकता दी जाएगी , बशर्ते कि ये जहाज/जलयान पोर्ट के उक्त करार लिए उपयोग में लाए जा रहे हें तथा अन्य कोई भी जहाज/जलयान, जो किसी अन्य गंतव्य -स्थान /पोर्ट /करार पर कार्यरत हें, उन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. ऐसी एजेंसी/ठेकेदार, जिनके जहाज कंडला पोर्ट पर कार्यरत हैं तथा अपरोक्ष रुप से पोर्ट को लाभान्वित करते है , उनपर उपरोक्त प्रवर्गो के बाद विचार किया जाएगा ।
6. शेष सभी आवेदन को सामान्य प्रवर्ग में रखा जाएगा तथा जब उक्त प्रवर्ग के जलयान कतार में नहीं होंगे केवल तभी शेष अतिरिक्त समायावधि का आबंटन किया जाएगा।
7. निजी पक्षकारों को शुष्क गोदी समयावधि का आबंटन करते समय , किए जानेवाले कार्य के ब्यौरें सहित दिनों की संख्या से संबंधित प्रतिबद्धता पक्षकार द्वारा दी जाएगी ।
शुष्क गोदी के आबंटन के लिए अधिशासी अभियंता (यां),शुष्क गोदी , निर्माण भवन, कमरा नं.214 , नया कंडला -फोन 02836-270947 को अधि.अभि.(यां),शुष्क गोदीके कार्यालय में उपलब्ध विहित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं । किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टता के लिए आवेदक मुख्य यांत्रिक अभियंता , कंडला पोर्ट ट्रस्ट , पोर्ट एव सीमाशुल्क भवन, नया कंडला (फोन 02836-270632 फैक्स 02836-270184) से संपर्क कर सकते है ।
 
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